SC rules against retrospective environmental clearance via office memo
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पारग्रहित पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र पर्यावरणीय मंजूरी को लेकर पीछे की तारीख देने के लिए कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से नहीं दे सकता; एक वैध अधिसूचना अनिवार्य है। इससे बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कड़ी अनुपालन को बढ़ावा मिलता है। इस फैसले से कुछ बड़ी परियोजनाओं के लंबित मंजूरी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है।
📊 स्टॉक: | 🏢 क्षेत्र: विनियमन | #LOWIMPACT #Environment
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