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Bombay HC sets aside MahaREAT order for Prestige's Turf View project

*बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रेस्टीज के टर्फ व्यू प्रोजेक्ट के लिए महारीट आदेश को रद्द कर दिय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महारीट अथॉरिटी के आदेश को रद्द कर दिया है और महालक्ष्मी में प्रेस्टीज के टर्फ व्यू प्रोजेक्ट के लिए पंजीकरण और प्रचारक परिवर्तन को बहाल कर दिया है। इससे एक प्रमुख कानूनी बाधा दूर हो गई है, जिससे प्रोजेक्ट के त्वरित क्रियान्वयन और राजस्व मान्यता को सक्षम करने में मदद मिल सकती है। इस निर्णय को मुंबई में कंपनी के चल रहे ऑपरेशन के लिए सकारात्मक माना जा रहा है।

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